देश में बीफ़ पर क्या है नियम जानिए

देश में बीफ़ पर क्या है नियम जानिए

बीफ़ देश में पिछले दो-ढाई साल से स्थाई विवाद का मुद्दा बन गया है। कुछ दक्षिणपंथी उचक्के संगठनों ने गौ-रक्षा के नाम पर जिस तरह का आतंक फैलाया है, वैसे में ये जानना ज़रूरी है कि देश में बीफ़ को लेकर क्या है नियम-क़ायदे। बिल्कुल संक्षेप में आइए देखते हैं-

  1. केरल – सब कुछ लीगल है। गाय-भैंस सब। काटना, खाना, बेचना सब लीगल।
  2. पश्चिम बंगाल- सेम टू सेम। सब लीगल।
  3. मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिज़ोरम और सिकिक्म- सब लीगल। गाय, भैंस सब।
  4. मणिपुर- गाय काटना बैन है। खाना, बेचना, रखना लीगल है। भैंस में सब लीगल है।
  1. असम- स्लॉटर के लिए सर्टिफिकेट नहीं है तो गाय नहीं काट सकते। बाक़ी खा सकते हैं, बेच सकते हैं। भैंस के लिए सब ओके है।
  1. आंध्र प्रदेश + तेलंगाना- गाय, बछड़ा प्रतिबंधित है। सांढ और बैल को सर्टिफिकेट मिलने के बाद काटा जा सकता है, बशर्ते वो अब प्रजनन, खेती और हल चलाने के काबिल न हो। भैंस- ओके।
  2. बिहार- गाय, बछड़ा प्रतिबंधित है। 15 साल से ज़्यादा बड़े सांढ़ और बैल का स्लॉटर लीगल है। खाना, रखना वगैरह लीगल है। भैंस में तो सबकुछ लीगल है।
  1. झारखंड- गाय, बैल वगैरह काटना, मांस रखना, खाना सब प्रतिबंधित है। भैंस- ओके।
  2. गुजरात- गाय, बछड़ा, सांढ़, बैल पर प्रतिबंध है। काटना, खाना और ले जाना प्रतिबंधित है। भैंस पर कोई प्रतिबंध नहीं यानी ओके।
  3. मध्य प्रदेश- गाय, बछड़ा, सांढ़ वगैरह सब प्रतिबंधित है। भैंस ओके है।
  1. छत्तीसगढ़- गाय, बछड़ा, बैल, सांढ़ प्रतिबंधित। हर तरह से प्रतिबंधि। भैंस- ओके।
  2. उत्तर प्रदेश- गाय, बछड़े, सांढ़, बैल का स्लॉटर प्रतिबंधित। इनका मांस खाना भी प्रतिबंधित। विदेशियों को खाने की अनुमति है। सील पैक्ड डब्बे में मांस लाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ़ विदेशियों के लिए उसे पकाया जा सकता है। भैंस में सब ओके।
  3. दिल्ली- गाय, बछड़ा, बैल, सांढ़ प्रतिबंधित है। पूरी तरह प्रतिबंधित। किसी दूसरे राज्य से भी मांस लाकर खाना मना है। भैंस- ओके।
  1. हरियाणा- गाय पर सब बैन है। खाने पर मैं श्योर नहीं हूं। भैंस- ओके है।
  2. चंडीगढ़- यहां सब प्रतिबंधित है। गाय, भैंस सब। खाना, काटना, बेचना सब।
  3. हिमाचल प्रदेश- सिर्फ़ रिसर्च के लिए काटने की अनुमति है या फिर अगर जानवर बीमार हो। बाक़ी सब ग़ैर-क़ानूनी है।
  1. राजस्थान- गाय, बैल, बछड़ा, सांढ़ पर पूरी तरह प्रतिबंध। भैंस में सब ओके।
  2. पंजाब- गाय का मांस बाहर से मंगाकर खा सकते हैं। पंजाब में खाने के लिए काट नहीं सकते। भैंस के लिए वही नियम है। भैंसे को निर्यात के लिए काट सकते हैं। इसलिए यहां नियम पेंचीदा है। अगर आप खा रहे हैं तो ये बता सकते हैं कि आपने बाहरी राज्यों से मंगवाया है।
  1. ओडिशा- सिर्फ़ संक्रमण वाली बीमारी से ग्रसित गाय काट सकते हैं। बाक़ी नहीं। बूढ़े बैल, सांढ़ को सर्टिफिकेट के साथ काटा जा सकता है। भैंस के लिए कोई नियम नहीं। सब ओके।
  2. महाराष्ट्र- 2015 के बाद गाय, बैल, बछड़ा, सांढ़ वगैरह काटनाक, खाना, मांस रखना ग़ैर-क़ानूनी है। पहले ये नियम सिर्फ़ गाय पर लागू था। भैंस- सब लीगल।
  3. जम्मू-कश्मीर- गाय, बैल, बछड़ा, सांढ़ को काटना, खाना, मांस रखना सब ग़ैर-क़ानूनी है। हाल ही में ये नियम बना। भैंस- ओके।
  1. कर्नाटक- गाय अगर उम्रदराज़ या फिर बीमार है तो काट सकते हैं। खाना, मांस रखना, सब लीगल है। भैंस में सब लीगल।
  2. तमिलनाडु- गाय, बछड़े पर प्रतिबंध। बेकार और बूढ़ी गायों और बछड़ों का स्लॉटर ओके। खाना, मांस रखना ओके। भैंस में सब ओके।
  1. गोवा- गाय मारना बैन। खाना- ओके। भैंस- ओके।

(Courtesy:Dakhalkiduniya)

http://dakhalkiduniya.blogspot.in/2016/07/blog-post.html?m=1

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